लड़की काअपहरण करना महंगा पड़ा, न्यायालय द्वारा10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा।
बेतिया ( पश्चिम चंपारण) बिहार
शहाबुद्दीन अहमद की रिपोर्ट।
18 महीना पूर्व 5 मई 2018 को नौतन थाना क्षेत्र के गांव में शादी देखने गई युवती का घर लौटते
तहां रखा था अपितु पुलिस ने कुछ दिनों के बाद बस स्टेशन से बरामद किया था ,उसने न्यायालय में दिए अपने बयान में बताया था कि पप्पू सिंह उर्फ पप्पू कुमार ने उसका अपहरण कर लिया था, मामले को लेकर लड़की के पिता ने पप्पू इवोे अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने पप्पू सिंह को दोषी पाते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
शादी की नियत से युवती के अपहरण के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है सजायाफ्ता अभियुक्त पूर्वी चंपारण के गोविंद गंज थाने का पप्पू सिंह उर्फ पप्पू कुमार है। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार (प्रथम) ने अभियुक्त को सजा सुनाई है, लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने संवाददाता को बताया कि 5 मई 2018 को नौतन थाना क्षेत्र के गांव से शादी देखने गई युवक का घर लौटते समय रात्रि समय अपहरण कर लिया गया था, इसी केस की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने अपराधी को 10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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