दुर्व्यवहार मामले में न्यायालय ने लिया थाना अध्यक्ष पर   संज्ञान।

शहाबुददीन अहमद रिपोर्टर बेतिया।
व्यवहार न्यायालय बेतिया ने एक केस की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट के एक मामले में लोरिया के तत्कालीन थाना अध्यक्, अभिमन्यु कुमार के विरुद्ध संज्ञान लिया है, सीजीएम जयराम प्रसाद ने यह आदेश अधिवक्ता सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर मुकदमे में किया गया है, अधिवक्ता सुनील कुमार श्रीवास्तव का आरोप है कि 14 जनवरी 2019 को वे अपनी स्थिति गांव में अवस्थित जमीन पर गेहूं की बुवाई करवा रहे थे तभी कुछ लोग आकर गेहूं  की बुवाई करवाने से रोक दिया, जिसकी सूचना उन्होंने थानाध्यक्ष को दी, सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने अभिमन्यु कुमार अधिवक्ता को जीप पर बैठा थाने ले आए ,थाना अध्यक्ष ने उन्हें गाली गलौज- ध-क्का-मुक्की किया ,इसकी सूचना अधिवक्ता ने कोर्ट को दी तभी कोर्ट ने संज्ञान लेकर लोरिया के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार के विरुद्ध संज्ञान लिया है।
अजब विडंबना है कि पुलिस अपनी वर्दी का रौब दिखाकर किसी नागरिक को परेशान करना उनका प्रतिदिन का नियति बन गई ह, जब कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक किसी भी नागरिक को पुलिस के द्वारा अभद्र व्यवहार करना, पुलिस स्टेशन पर गाली गलौज देना तथा धक्का-मुक्की करना पुलिस मैनुअल में दर्ज कंडिका के विरुद्ध है ,मगर पुलिस प्रशासन अपनी रौयाब में किसी को कुछ नहीं समझती है जबकि पुलिस पब्लिक रिलेशन महत्त्व रखता है।

Comments

Popular posts from this blog

2017 के आपदा मे छतिग्रस्त सड़कों कि हालात बद से बत्तर