अनुकंपा पर नियुक्ति मामले में समय सीमा में छूट।
शहाबुददीन अहमद रिपोर्टर बेतिया।
अनुकंपा पर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी होगी, बिहार सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में आश्रितों द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन देने की समय सीमा में वृद्धि का बड़ा ऐलान किया है, अभी तक अनुकंपा के आधार पर उनके द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन की समय सीमा सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित ह,राजय सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव राजेंद्रराम ने संवाददाता को बताया है कि सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी जिला पदाधिकारी को समय सीमा में वृद्धि संबंधित निर्देश जारी कर दिया गया ह। पत्र के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश के आलोक में मरे हुये सरकारी सेवक के आश्रित को नाबालिग होने की स्थिति में, बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर अनुकंपा नियोजन के लिए दावा प्रस्तुत करना अनुमानित होगा, आवेदन देने में समय सीमा में बढ़ोतरी करने से लोगों को राहत मिली है ,अब इस निर्णय के बाद आवेदन की प्रक्रिया में लोग जुट जाएंगे। अनुकंपा पर नौकरी पाने वाले अभ्यार्थियों के लिए यह एक जीवनदाई आदेश है।

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