24 आबंटित दुकानों को खाली करने के लिए नगर परिषद बेतिया ने नोटिस किया
निर्माणाधीन राज्यकीय चिकित्सा महाविधालय बेतिया एवं प्रेक्षागृह तक चारलेन सड़क निर्माण के निमित सड़क चौडीकरण हेतु जिला पदाधिकारी के पत्रांक 989 दिनांक 03-06-2019 के निदेशानुसार नगर परिषद बोर्ड की बैठक की स्वीकृति के आलोक में नगर परिषद बेतिया द्वारा पावर हाउस के पास 34 आवंटित दुकान एवं आलोक भारती चौक रोड में 24 आबंटित दुकानों को खाली करने के लिए नगर परिषद बेतिया ने नोटिस किया है। आज इन सभी 58 दुकानों से दुकान खाली करने के नोटिस का तामिला भी करा लिया गया है। साथ ही नोटिस में CWJC सं॰ 3298/2004 विजय वासयायन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मे मा॰ उच्च न्यायालय पटना के दिनांक 18-03-2004 आदेश के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी प॰च॰ बेतिया के कार्यालय पत्रांक1862/वि॰ दिनांक 29-07-2019 एवं पत्रांक 2034 दिनांक 16-08-2019 में निदेश के बाद नगर परिषद बेतिया के बोर्ड के बैठक दिनांक
10-07-2019 एवं 11-09-2019 की स्वीकृति का भी जिक्र किया गया है।
नोटिस में लीजधारक दुकानदार को सूचित किया गया है कि मा॰ उच्च न्यायालय के CWJC NO.3298/2004 विजय वासयायन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मे दिनांक 18-03-2004 के अनुपालन एवं बरवत सेना से राज्यकीय चिकित्सा महाविधालय बेतिया एवं प्रेक्षागृह तक चारलेन सड़क (भाया ITI, जिला अतिथि गृह, पावर हाउस चौक, नगर भवन) निर्माण के सड़क चौडीकरण हेतु जिला पदाधिकारी के पत्रांक 1862/वी॰ दिनांक 29-07-2019 एवं पत्रांक 2034 दिनांक 16-08-2019 में दिये निदेश के आलोक मे नगर परिषद बेतिया के बोर्ड के बैठक दिनांक 10-07-2019 के प्रस्ताव सं॰ 7 एवं दिनांक 11-09-2019 के प्रस्ताव सं॰ 7 मे पारित प्रस्ताव के अनुसार आप नगर परिषद द्वारा आवंटित दुकानों को एक सप्ताह के अंदर खाली करना सुनिश्चित करे, ताकि सड़क चौड़ीकारण के निमित दुकान को तोड़कर हटाया जा सके। आप दुकान खाली करने के साथ ही साथ दुकान के बकाया राशि को भी जमा कर दे। यदि निर्धारित समय सीमा मे दुकान खाली नहीं किया जाता है तो आप पर मा॰ उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना मानकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा दुकान तोड़ने के क्रम मे किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
निर्माणाधीन राज्यकीय चिकित्सा महाविधालय बेतिया एवं प्रेक्षागृह तक चारलेन सड़क निर्माण के निमित सड़क चौडीकरण हेतु जिला पदाधिकारी के पत्रांक 989 दिनांक 03-06-2019 के निदेशानुसार नगर परिषद बोर्ड की बैठक की स्वीकृति के आलोक में नगर परिषद बेतिया द्वारा पावर हाउस के पास 34 आवंटित दुकान एवं आलोक भारती चौक रोड में 24 आबंटित दुकानों को खाली करने के लिए नगर परिषद बेतिया ने नोटिस किया है। आज इन सभी 58 दुकानों से दुकान खाली करने के नोटिस का तामिला भी करा लिया गया है। साथ ही नोटिस में CWJC सं॰ 3298/2004 विजय वासयायन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मे मा॰ उच्च न्यायालय पटना के दिनांक 18-03-2004 आदेश के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी प॰च॰ बेतिया के कार्यालय पत्रांक1862/वि॰ दिनांक 29-07-2019 एवं पत्रांक 2034 दिनांक 16-08-2019 में निदेश के बाद नगर परिषद बेतिया के बोर्ड के बैठक दिनांक
10-07-2019 एवं 11-09-2019 की स्वीकृति का भी जिक्र किया गया है।
नोटिस में लीजधारक दुकानदार को सूचित किया गया है कि मा॰ उच्च न्यायालय के CWJC NO.3298/2004 विजय वासयायन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मे दिनांक 18-03-2004 के अनुपालन एवं बरवत सेना से राज्यकीय चिकित्सा महाविधालय बेतिया एवं प्रेक्षागृह तक चारलेन सड़क (भाया ITI, जिला अतिथि गृह, पावर हाउस चौक, नगर भवन) निर्माण के सड़क चौडीकरण हेतु जिला पदाधिकारी के पत्रांक 1862/वी॰ दिनांक 29-07-2019 एवं पत्रांक 2034 दिनांक 16-08-2019 में दिये निदेश के आलोक मे नगर परिषद बेतिया के बोर्ड के बैठक दिनांक 10-07-2019 के प्रस्ताव सं॰ 7 एवं दिनांक 11-09-2019 के प्रस्ताव सं॰ 7 मे पारित प्रस्ताव के अनुसार आप नगर परिषद द्वारा आवंटित दुकानों को एक सप्ताह के अंदर खाली करना सुनिश्चित करे, ताकि सड़क चौड़ीकारण के निमित दुकान को तोड़कर हटाया जा सके। आप दुकान खाली करने के साथ ही साथ दुकान के बकाया राशि को भी जमा कर दे। यदि निर्धारित समय सीमा मे दुकान खाली नहीं किया जाता है तो आप पर मा॰ उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना मानकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा दुकान तोड़ने के क्रम मे किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

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